हेलो दोस्तों! आज हम आपको राज्य सरकार द्वारा कन्याओं के लिए जारी एक नई योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में CM Kanyadan Yojana का शुभारंभ किया हैं जिसके माध्यम से कन्या के विवाह पर राज्य सरकार 51,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। इस योजना का लाभ किन-किन कन्याओं को मिलेगा, लाभ लेने के लिए प्रक्रिया आदि की संपूर्ण जानकारी इस लेख में दी जा रही हैं।
राजस्थान सीएम कन्यादान योजना
सीएम कन्यादान योजना एक राज्य प्रायोजित योजना हैं जिसका संचालन राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हैं, उन परिवारों की कन्याओं की शादी में सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता हैं। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इस राशि को हथलेवा राशि कहा जाता हैं। इस योजना के माध्यम दे राज्य में कन्या वध, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को कम करने का उद्देश्य रखा गया हैं।
सीएम कन्यादान योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा हैं। CM Kanyadan Yojana को कन्या शादी सहयोग योजना के नाम से भी जाना जाता हैं जो इसका लोक प्रचलित नाम हैं। इस योजना के अंतर्गत कन्या के शिक्षित होने पर शादी के लिए दिये जाने वाले अनुदान पर अतिरिक्त धनराशि दी जाती हैं। इस योजना में दी जाने वाले आर्थिक अनुदान की जानकारी नीचे सारणी में दी जा रही हैं।
Kanya Shadi Sahyog Yojana Benefit
लाभार्थी श्रेणी | हथलेवा राशि (रुपए में) | कन्या के 10वीं पास होने पर देय अतिरिक्त राशि | कन्या के स्नातक पास होने पर देय अतिरिक्त राशि | कुल हथलेवा राशि |
SC/ST तथा अल्पसंख्यक वर्ग | 31,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 51,000/- |
शेष सभी वर्गों के BPL कार्ड धारक परिवार | 21,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 41,000/- |
विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएँ | 21,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 41,000/- |
विधवा महिला की कन्या या महिला स्वयं | 21,000/- | 10,000/- | 20,000/- | 41,000/- |
NOTE:- सीएम कन्यादान योजना में हथलेवा राशि के अतिरिक्त कन्या को 10वीं तथा स्नातक होने की स्थिति में दी जाने वाली राशि केवल एक ही स्थिति के लिए देय होती हैं, अर्थात् यदि बालिका के स्नातक होने की स्थिति में अतिरिक 20,000/- दिये जाते हैं तो उसे कक्षा 10 हेतु दिये जाने वाले 10,000/- रुपए देय नहीं होंगे।
किसे मिलेगा कन्यादान योजना का लाभ
- कन्यादान योजना में पात्र परिवारों की अधिकतम 2 कन्याओं को उनके विवाह पर यह सहायता राशि प्रदान की जाती हैं।
- राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हैं उनकी कन्याओं के विवाह के लिये अधिकतम 51,000/- रुपए की हथलेवा सहायता राशि देय होती हैं।
- कन्या के शिक्षित होने की स्थिति में हथलेवा राशि के अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती हैं।
- इस योजना से राज्य में कन्या वध, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतिओं को कम तथा समाप्त करने में सहायता मिलेगी।
- इससे समाज में कन्याओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार होगा।
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Kanya Shadi Sahyog Yojana Official Website
योजना का नाम | CM कन्यादान योजना |
संबंधित राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाएँ |
लाभ | कन्या के विवाह पर 51,000/- रुपए की हथलेवा राशि |
ऑनलाइन आवेदन | www.sso.rajasthan.gov.in |
योजना ग्रुप | ह्वाट्सऐप ग्रुप |
योजना चैनल | टेलीग्राम चैनल |
राजस्थान तथा भारत सरकार द्वारा जारी इस तरह की सभी समाज कल्याणकारी योजनाओं की संपूर्ण तथा स्पष्ट जानकारी सबसे पहले देखने के लिए ऊपर सारणी में दिये गये लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम तथा ह्वाट्सऐप ग्रुप से जुड़े।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS वर्गों के BPL श्रेणी में आने वाले परिवारों की बालिकाएँ।
- यह एक राज्य प्रायोजित योजना हैं तथा इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य की बालिकाओं को दिया जाएगा।
- पालानहार योजना का लाभ लेने वाली सभी बालिकाएँ।
- विकलांग व्यक्तियों की कन्याएँ।
- विधवा महिला स्वयं तथा उसकी बालिकाएँ।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय बालिका वधू की उम्र 18 वर्ष तथा वर की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- ऐसी बालिकाएँ जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगी।
योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज
- आवेदक का जनाधार
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र तथा बैंक की खाता पासबुक
- बीपीएल कार्ड
- सामाजिक पेंशन प्राप्त कर्ता के लिए उनका पेंशन कार्ड
- यदि बालिका पलानहार योजना की लाभार्थी हैं तो उसका पलानहार कार्ड
- राज्य स्तर पर जारी आय प्रमाण पत्र
- कन्या का जन्म प्रमाण पत्र
- कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज (मार्कशीट आदि)
- वर का जन्म प्रमाण पत्र
- अनाथ बालिका के लिए उसके माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- वर तथा वधू की रंगीन फोटो
इसके साथ ही योजना में आवेदन करने के लिए एक स्वघोषणा पत्र की भी ज़रूरत होती हैं जिसमें यह प्रमाणित किया जाता हैं कि बालिका तथा उसके परिवार से सभी दस्तावेज प्रमाणित हैं तथा दस्तावेज़ों में हुई किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए आवेदन कर्ता बालिका तथा उसके अभिभावक ज़िम्मेदार होंगे।
सीएम कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करें
राजस्थान सरकार द्वारा जारी सीएम कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक कन्या के विवाह से 1 महीने पहले तथा विवाह के 6 महीने बाद तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं।
सीएम कन्यादान योजना का आवेदन Rajasthan SSO की वेबसाइट के माध्यम से किया जाता हैं। आप स्वयं भी इस आधिकारिक वेबिसाइट के माध्यम से योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कन्यादान योजना पीडीएफ़
राजस्थान सरकार की सीएम कन्यादान योजना की आधिकारिक जानकारी देखने के लिए आप इसकी PDF File भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस पीडीएफ़ का डायरेक्ट लिंक यहाँ दिया जा रहा हैं। इस योजना की संपूर्ण जानकारी आसान भाषा में हमारे इस लेख में दी जा रही हैं।