राज्य सरकार द्वारा परिवार कल्याण हेतु Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana शुरू की गई हैं। इस योजना में राज्य के अति गरीब परिवारों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष 6,000/- रुपए की सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं। इस योजना में किन परिवारों को शामिल किया गया हैं तथा लाभ लेने की प्रक्रिया आदि की जानकारी आज के हमारे इस लेख में दी जा रही हैं।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा राज्य सरकार की परिवार कल्याण योजना हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। योजना में अब तक क़रीब 15 लाख से अधिक परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका हैं। इन परिवारों को निरंतर योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा हैं।
परिवार समृद्धि योजना मुख्य रूप से योजनाओं का एक संगठित रूप हैं। इस योजना में राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं का सम्मिलित लाभ प्रदान करती हैं। इसमें राज्य सरकार ने केंद्र की कुल चार योजनाओं को सम्मिलित किया हैं।
योजना में शामिल केंद्र सरकार की योजनाएँ
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:- यह एक पेंशन योजना हैं जिसमें पंजीकृत व्यक्ति को प्रतिमाह 500 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती हैं। यह पेंशन कुल 6 वर्ष तक देय होती हैं।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना:- यह भी एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हैं। इस योजना में व्यक्ति को 55 से 200 रुपए की प्रीमियम राशि जमा करवानी होती हैं जिसके बाद संबंधित व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर उसे प्रतिमाह 3,000/- रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाती हैं।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना:- केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से किसानों के लिए चलाई गई पेंशन योजना हैं। इसमें प्रीमियम राशि जमा करवाने के बाद किसान की आयु 60 वर्ष होने पर उसे प्रतिमाह 3,000/- रुपए की पेंशन सामाजिक सुरक्षा राशि के रूप में प्रदान की जाती हैं।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना:- केंद्र सरकार द्वारा जीवन बीमा के लिए जारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक फ्लैगशिप योजना हैं। इस योजना में मात्र 12 रुपए प्रतिव्यक्ति के हिसाब से जमा करवाने पर योजना के नियमानुसार व्यक्ति की मृत्यु होने पर संबंधित परिवार को सामाजिक सुरक्षा के रूप में 2,00,000/- रुपए की जीवन बीमा राशि प्रदान की जाती हैं।
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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में केंद्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा व पेंशन के लिए जारी विभिन्न योजनाओं का सम्मिलित लाभ दिया जाता हैं।
- इस योजना में पंजीकृत परिवार को राज्य सरकार की तरह से प्रतिवर्ष 6,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाती हैं।
- योजना में देय राशि एकमुश्त ना देकर 2000 रुपए की तीन किस्तों के माध्यम से प्रदान किया जाता हैं।
- योजना के माध्यम से आर्थिक रूप अति कमजोर परिवारों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- योजना के अंतर्गत देय राशि उनके दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी।
पात्रता
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में उन परिवारों को शामिल किया गया हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तथा परिवार के सभी सदस्यों की आय के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से अधिक नहीं हैं। तथा इस श्रेणी में आने वाले ऐसे परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन नहीं हैं।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने नज़दीकी अटल सेवा केन्द्र, पंचायत समिति कार्यालय से आवेदन कर सकते हैं। योजना में पूर्ण रूप से ऑफलाइन आवेदन ही किया जाता हैं। इस योजना की अधिक जानकारी आप हरियाणा राज्य सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल से भी प्राप्त कर सकते हैं।
परिवार समृद्धि योजना क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाती हैं।
मुख्यमंत्री समृद्धि योजना क्या है?
यह हरियाणा राज्य सरकार की एक परिवार कल्याण योजना हैं जिसमें 6000 रुपए की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा राही प्रदान की जाती हैं।