नमस्कार दोस्तों! जैसा की हम सभी को पता है की कोरोना महामारी में कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया है। कई बच्चे कोविद-19 के बाद अनाथ हो गए है, कुछ बच्चों के माता या पिता में से एक या फिर दोनों की ही कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई है। इस ओर ध्यान देते हुए हरियाणा व उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की है।
सरकार द्वारा संचालित बाल सेवा योजना की सम्पूर्ण जानकारी हमारे द्वारा आज के इस लेख में दी गई है। यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो हमारे आज के इस लेख को अंत तक पढ़ें।
उत्तरप्रदेश बाल सेवा योजना
उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा कोविद-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए Mukhyamantri Bal Seva Yojana को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य वह बच्चे जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु हो गई है उन्हे आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा यदि किसी बच्चे के माता व पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई है तो उन्हे बाल संरक्षक गृह भेजा जाएगा।
इस योजना में सरकार लाभरथी को एकाधिक लाभ प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से दिए जाने वाले लाभ निम्न है-
- वह बच्चे जिनके माता या पिता में से एक की मृत्यु हो गई है उन्हे इस योजना में 4,000/- रुपए की सहायता राशि मासिक आधार पर प्रदान की जाएगी।
- वह बच्चे जिनके माता व पिता दोनों की ही मृत्यु कोविद-19 में हो गई है तो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल संरक्षक गृह भेज जाएगा जबकि बड़ों को 4,000/- की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- अनाथ बालिकाओं को विवाह में भी सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- व्यावसायिक उच्च शकिश प्राप्त करने वाले बच्चों को सरकार फ्री में लैपटॉप व टेबलेट वितरण किया जाएगा।
शुरुआती समय में राज्य सरकार द्वारा 1000 बच्चों को इस योजनाका लाभ प्रदान करने की जानकारी दी है जिसके बाद अन्य बच्चों को भी धीरे-धीरे इसका लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना में सरकार द्वारा अनाथ बालिकाओं के विवाह पर 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की जानकारी दी है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु की अनाथ बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व बाल गृह व अटल आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा व रहने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हरियाणा
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा भी अपने राज्य में बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को निम्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है-
- हरियाणा राज सरकार द्वारा इस योजना में अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 2,500/- रुपए प्रतिमाह की राशि प्रदान की जा रही है।
- इसके अलावा शिक्षा व अन्य खर्चों के लिए 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष की सहायता राशि भी दी जायेगी।
- बाल सेवा संस्थानों में रहने वाले सभी बच्चों के आवर्ती जमा खाते खोले जायेंगे जिसकी राशि को आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद निकाल सकते है।
- इसके साथ ही बच्चों के 18 वर्ष पूर्ण होने तक बाल सेवा संस्थानों के खाते में प्रतिवर्ष 15,000/- रुपए प्रत्येक बच्चे के आधार पर डाले जाएंगे।
कोविद-19 में अनाथ हुई बालिकाओं को सरकार इस योजना में अलग से आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना में सरकार बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी महाविद्यालय में मुफ़्त शिक्षा प्रदान करती है तथा इसके साथ ही उनके रहने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा ही की जाती है। इस योजना में सरकार अनाथ बालिकाओं के बैंक खाते में 51,000/- रुपए की आर्थिक सहायता राशि डालेगी जिसे उनके विवाह पर ब्याज सहित दी जायेगी।
आप सभी हमारे द्वारा नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करके आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपनी ग्राम पंचायत, विकाशखण्ड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय पर जाना है।
- इसके अब्द आपको इस बाल संरखसक योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर इसके लिए आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी दर्ज करनी है।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद इसे पुनः अधिकारी के पास जमा करवा देना है।
- इस प्रकार आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना क्या है?
कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनके संरक्षण के लिए हरियाणा व उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना को प्रारंभ किया गया।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब हुई?
हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कोविद-19 के बाद इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में कोविद-19 में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री योजना का लाभ कैसे लें?
आप इस योजना में आवेदन करके आसानी से इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना कितने जिले में संचालित है?
बाल संरक्षक योजना का संचालन उत्तर-प्रदेश व हरियाणा राज्य के सभी जिलों में किया जा रहा है।