किसानों की आर्थिक सहायता करने के लिए सरकार कई योजनाओं का संचालन करती रहती हैं। इसी क्रम में Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana का प्रारंभ किया गया हैं जिसके माध्यम से राज्य के किसानों को 8,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किन किसानों को पात्र माना गया हैं तथा योजना में अन्य क्या लाभ दिये जाएँगे, आदि की जानकारी आज के हमारे इस लेख में दी गई हैं।
किसान सम्मान निधि योजना
किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण के साथ जारी की गई एक योजना हैं। यह पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना हैं जिसका संचालन देश के लगभग सभी राज्यों में किया जा रहा हैं। योजना की शुरुआत सन् 2019 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से सीमांत किसानों के सम्मान में उन्हें प्रतिवर्ष 8,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाती हैं। सन् 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक इसमें क़रीब 12 करोड़ किसानों का पंजीकरण हो चुका हैं और उन्हें निरंतर योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा हैं।
Kisan Samman Nidhi Yojana Details
योजना का नाम | Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana |
लाभ | 8,000/- रुपए की आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | किसान |
योजना का आधिकारिक मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
आधिकारिक वेबसाइट | pmkisan.gov.in |
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PMKSN योजना के लाभ
- किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों को प्रतिवर्ष 8,000/- रुपए की सहायता राशि।
- यह राशि वर्ष में 2000/- रुपए की 4 किस्तों के माध्यम से प्राप्त होगी।
- सीमांत तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को लाभ मिलेगा।
- फसल उत्पादन हेतु बीज ख़रीदने में किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- छोटी ज़रूरतों के लिए किसी अन्य पर निर्भरता कम होगी तथा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।
- किसान सम्मान निधि के ज़रिए किसान फ़सल उत्पादन के दौरान व्यक्तिगत खर्चे के लिए उधार लेने से बच सकेंगे।
योजना का क्रियान्वयन
किसान सम्मान निधि योजना पूर्ण रूप से एक केंद्र प्रायोजित योजना हैं जिसका क्रियान्वयन में लाभार्थी पंजीकरण से लेकर लाभ प्रदान करने तक का संपूर्ण कार्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत किया जाता हैं। पहले इस योजना में लाभार्थी को प्रतिवर्ष 6,000/- रुपए प्रदान किए जाते थे लेकिन हाल ही में इस योजना में देय राशि को बढ़ाकर 8,000/- रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया हैं।
यह राशि लाभार्थी किसान के बैंक खाते में 4 किस्तों के माध्यम से भेजी जाती हैं। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के ज़रिए वितरित की जाती हैं।
पात्रता
किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए योजना की पॉलिसी में कुछ पात्रता शर्ते निर्धारित की गई हैं। योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर किसान जिनकी वार्षिक आय BPL श्रेणी के अनुसार हो, सीमांत किसान आदि को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को योजना में पंजीकरण करवाना आवश्यक हैं। योजना में पंजीकरण के लिए इसमें ऑनलाइन फ़ार्म सबमिट किया जा सकता हैं।
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दस्तावेज
किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास यह सभी दस्तावेज होने ज़रूरी हैं- किसान की पहचान के लिए उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि। इसके अलावा बैंक की खाता पासबुक तथा ज़मीन के दस्तावेज की भी आवश्यकता होती हैं।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप इसकी ऑफिसियल वेबसाइट को विजिट करें।
- किसान सम्मान निधि ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in हैं।
- यहाँ होम पेज पर आपको PM Kisaan Samman Nidhi Yojana का विकल्प दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट करें।
- किसान सम्मान निधि योजना में शहरी तथा ग्रामीण निवासी दोनों ही किसानों को लाभ मिल सकता हैं जिसके लिये आपको उचित विकल्प का चयन करना होता हैं।
- वेबसाइट पर आपको यह दो विकल्प दिखाई देंगे इनमें से आपको संबंधित विकल्प का चयन करना हैं।
- Rural Farmer Registration (ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए)
- Urban Farmer Registration (शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए)
- अपने से संबंधित विकल्प का चयन करने के बाद नीचे दिये गये फॉर्मेट में माँगी गई जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फ़ार्म खुल जाएगा।
- किसान सम्मान निधि के इस ऑनलाइन आवेदन फ़ार्म को भरें तथा माँगे गये सभी दस्तावेज़ो को स्कैन करके अपलोड कर दे।
- किसान सम्मान निधि योजना में आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तथा वेरिफिकेशन के बाद योजना में मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि आपके बैंक खाते में प्राप्त होना शुरू हो जाएगी।