राजस्थान सरकार की ओर से किसान भाइयों के लिए एक और बड़ी योजना। हाल ही में राजस्थान सरकार ने Rajasthan Tarbandi Yojana 2024 चालू की हैं जिसके माध्यम से किसानों को खेत की सुरक्षा के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान किया जा रहा हैं। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको राजस्थान तारबंदी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। लेख में नीचे आप योजना का लाभ, पात्रता तथा आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करेंगे।
राजस्थान तारबंदी योजना
राजस्थान तारबंदी योजना सरकार द्वारा जारी एक जनकल्याणकारी योजना हैं। इस योजना को चालू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को आवारा पशुओं के कारण खेती में होने वाले नुक़सान से बचना हैं। इस हेतु राज्य सरकार किसानों को खेत की तारबंदी करने के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान कर रही हैं। राज्य में छोटे स्तर पर खेती करने वाले तथा सीमांत किसान इस योजना इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माने गए हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा जारी Rajasthan tarbandi yojana 2024 के मुख्य उद्देश्य तथा लाभ नीचे सूची में बताएँ जा रहे हैं।
तारबंदी योजना का उद्देश्य तथा लाभ
- राज्य में किसानों की फसल सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करना।
- सीमांत या छोटे स्तर पर खेती करने वाले किसानों के फसल नुक़सान को कम करना।
- राजस्थान में कृषि उत्पादन को बढ़ाना देना।
- कृषि क्षेत्र में लघु/ सीमांत किसानों के योगदान को महत्व देना।
- उत्पादन मात्रा बढ़ाकर किसानों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना।
- फसल नुक़सान के कारण किसानों की वार्षिक आय में होने वाले नुक़सान को कम करना।
तारबंदी योजना के अन्तर्गत आवेदन करने पर किसान को सरकार तारबंदी के लिये कुल खर्चे का 50% अनुदान प्रदान करती हैं। अर्थात् यदि तारबंदी के लिये कुल खर्चा 20,000/- रुपए का होता हैं तो उसका आधा 10,000/- रुपए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
तारबंदी योजना ऑनलाइन आवेदन
योजना का नाम | Rajasthan Tarbandi Yojana 2024 |
राज्य | राजस्थान |
लाभ | खेत की तारबंदी के लिये 50% सब्सिडी |
लाभार्थी | राज्य के लघु तथा सीमांत किसान |
आधिकारिक वेबसाइट | www.rajkisan.rajasthan.gov.in |
ज़रूरी दस्तावेज
राजस्थान सरकार द्वारा जारी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज़ो की आवश्यकता होती हैं। यह सभी दस्तावेज हैं- किसान से संबंधित उसकी पहचान तथा बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज, इसके साथ ही खेत से संबधित दस्तावेज़ो में खेत का भू नक़्शा, जमाबंदी नक़ल आदि की आवश्यकता होती हैं। आप खेती की भूमि का भू नक़्शा ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं।
योजना की पात्रता
- यह एक राज्य प्रायोजित योजना हैं अतः इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य के किसानों को ही दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का जन आधार कार्ड लघु एवं सीमांत किसान श्रेणी में रजिस्टर्ड होना चाहिएँ।
- राजस्थान तारबंदी योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु किसान के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक ही जगह पर होनी आवश्यक हैं।
- अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए यह न्यूनतम कृषि भूमि 0.5 हेक्टेयर होनी चाहिए।
- कृषि भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए अर्थात् टुकड़ों में बटी हुई भूमि के लिए एकसाथ आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
- तारबंदी योजना में एक किसान को अधिकतम 6 एकड़ ज़मीन के लिए 400 मीटर तारबंदी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- यदि किसानों के किसी समूह द्वारा आवेदन किया जाता हैं तो ऐसी स्थिति में 10 किसानों के एक समूह के पास कम से कम 5 हेक्टेयर भूमि होना अनिवार्य हैं।
राजस्थान सरकार द्वार जारी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आपने नज़दीकी ई मित्र कियोस्क या स्वयं अपने मोबाइल से ऑनलाइन फ़ार्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया सरल भाषा में नीचे दी जा रही हैं।
तारबंदी योजना में आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले तारबंदी योजना वेबसाइट www.rajkisan.rajasthan.gov.in को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन करें।
- होम पेज ऊपर मेनू में किसान के विकल्प का चयन करें।
- अब एक ब्रॉक डाउन लिस्ट खुलेगी जिसमें नीचे खेतों की तारबंदी का ऑप्शन दिखेगा इसका चयन करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा यहाँ राजस्थान तारबंदी योजना के बारे में संपूर्ण आधिकारिक जानकारी दी हुई रहेगी।
- यह जानकारी पढ़े तथा इसी पेज पर दायीं तरफ़ आवेदन करने के लिए दिये गये विकल्प का चयन करें।
- इसके बाद नये पेज पर योजन में आवेदन करने के लिए आपसे जन आधार नंबर तथा जिस व्यक्ति के नाम से आवेदन करना हैं उसकी जानकारी माँगी जाएगी।
- इसके बाद आगे की प्रक्रिया में एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा जिसे भरें तथा माँगे गये दस्तावेज अपलोड करें।
इस प्रक्रिया से आप राजस्थान तारबंदी योजना में ऑनलाइन आवेदन करके उसका लाभ ले सकते हैं। सरकार द्वारा योजना का पैसा किसान के खाते में डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। योजना की शर्तों के मुताबिक़ कुल खर्च राशि का 50% ही किसान को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा।