RTE अर्थात् Right To Education. यह एक एक्ट हैं जिसे सन् 2005 में पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत निजी शिक्षा संस्थानों में आर्थिक रूप से निर्धन केटेगरी में आने वाले बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान की जाती हैं। इन बच्चों की फ़ीस का वहन सरकार द्वारा किया जाता हैं।
अभी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली हैं। अतः RTE के तहत ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। RTE से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इस लेख को पूरा पढ़े।
RTE क्या हैं
आरटीई भारत सरकार द्वारा सन् 2005 में लाया गया एक एक्ट हैं। इस एक्ट के माध्यम से निजी शिक्षा संस्थानों (प्राइवेट स्कूल) में गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया। RTE के अन्तर्गत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों से संस्था द्वारा कोई शिक्षण शुल्क नही लिया जाता हैं। इन सभी विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा संबंधित संस्थान को दिया जाता हैं।
RTE Admission 2024
RTE के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि 23 मार्च 2024 रखी गईं हैं। इच्छुक विद्यार्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत चुने गये विद्यार्थियों की सूची अप्रैल माह में जारी कर दी जाएगी।
RTE की आधिकारिक वेबसाइट
योजना का नाम | RTE Yojana 2024 |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी |
लाभार्थियों का प्रतिशत | 25% |
विभाग | School Education Department |
आधिकारिक वेबसाइट | www.rajpsp.nic.in |
RTE की आधिकारिक वेबसाइट ऊपर सारणी में दी गई आधिकारिक वेबसाइट से आप RTE योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए योग्यता
आरटीई योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिएँ-
आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी का होना चाहिए। आवेदक के माता-पिता में से कोई भी सरकारी या राजनीतिक रूप से लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। आवेदक के अभिभावक में से कोई भी करदाता (Income Tax Payer) नहीं होना चाहिए।
आरटीई से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
आरटीई योजना में आवेदन करने के आपको निम्नलिखित ज़रूरी बातों का पता होना चाहिए-
- इस योजना में केवल 25% सीटें ही आरक्षित की गई हैं।
- अतः आवेदन करने के बाद वास्तविक ज़रूरतमंद बच्चों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत केवल प्राइवेट स्कूल्स में ही सीटें आरक्षित रखी जाती हैं।
- सरकारी विद्यालयों में आवेदन के लिए इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं।
नोट:- ग़लत तरीक़े से फ़र्ज़ दस्तावेज बनाकर आरटीई योजना का लाभ लेना ग़ैरक़ानूनी हैं। इसके तहत सजा का प्रावधान किया गया हैं। अतः ज़रूरतमंद बच्चे ही इस योजना के लिए आवेदन करें।
RTE Online Registration
- सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.rajpsp.nic.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको छात्र ऑनलाइन आवेदन का विकल्प दिखाई देगा।
- इस विकल्प को चुनें।
- आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा।
- इस फॉर्म में पूछी गईं जानकारी को सही सही दर्ज करें।
- अब सबमिट को चुने।
- आरटीई योजना के अंतर्गत आपका ऑनलाइन आवेदन पूर्ण हो चुका हैं।
- अब एक निर्धारित समयावधि के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लाभार्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी।
- इस सूची में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
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