प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 को देश के किसानों के हित में इस योजन को शुरू किया गया। इस योजना केन माध्यम से सरकार किसानों को कृषि सिंचाई उपकरणों की खरीद पर अनुदान राशि प्रदान करती है। इस योजना में सरकार किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों की खरीद पर 55% तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री सिंचाई अनुदान योजना में आवेदन कर इसका लाभ प्राप्त करने की सम्पूर्ण जानकारी हमारे द्वारा आज के इस लेख में दी गई है, यदि आप भी किसान है तथा इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो हमारे आज के इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
कृषि सिंचाई अनुदान योजना
हमारे देश में आज भी अधिकतर किसान कृषि पर ही निर्भर है, कृषि क्षेत्र में किसान फसल उत्पादन व उसकी सिंचाई के लिए बहुत ही अधिक पैसे खर्च करते है। आज के समय में घठते जल स्तर के कारण समय पर पूरी फसल को पानी नहीं मिल पता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने सिंचाई अनुदान योजना को शुरू किया। इस योजना में जल संचयन, बूंद-बूंद सिंचाई, ड्रिप, रेन गन, सामुदायिक जल संचयन निर्माण आदि पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
इस योजना में सरकार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ जल संचयन व संरक्षण को भी बढ़ावा दें रही है। इस योजना के संचालन से किसानों को नवीनतम तकनीकों से सिंचाई करने में सहायता मिलेगी जिससे किसानों का फसल उत्पादन व आय भी बढ़ेगी।
योजना के लाभ
इस योजना में सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि सिंचाई यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना में दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी आप नीचे सारणी से प्राप्त कर सकते है।
तारबंदी के लिए सरकार देगी पैसे, Tarbandi Yojana में करें आवेदन।
क्र. स. | सहायता का प्रकार | सब्सिडी राशि | संचालित योजना | विवरण | शर्ते |
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1 | बूँद-बूँद सिंचाई | छोटे व सीमांत किसानों को 55% व अन्य किसानों को 45% अनुदान राशि | प्रति बूंद ज्यादा फसल घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) | ड्रिप सिंचाई प्रणालि की रेंज लागत रुपये 21643 से सिंचाई योजना रु.112237 तक है। | अधिकतम स्वीकार्य सहायता प्रति लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक ही सीमित है। |
2 | छिड़काव सिंचाई (पोर्टेबल, मिनी, सूक्ष्म, स्थायी, अर्ध, बड़ी मात्रा/ रेन गन आदि) | छोटे व सीमांत किसानों को 55% व अन्य किसानों को 45% अनुदान राशि | प्रति बूंद ज्यादा फसल घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) | ड्रिप पाइप और भूमि के आकार के अनुसार आधार पर प्रति हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की रेंज लागत रुपये के 19,542 से रु.94,028 तक है। | अधिकतम स्वीकार्य सहायता प्रति लाभार्थी को 5 हेक्टेयर तक ही सीमित है। |
3 | जल संचयन एवं प्रबंधन | ||||
3.1 | व्यक्तिगत स्तर पर जल संचयन पद्धति | मैदानी क्षेत्र में 50% तथा पहाड़ी क्षेत्र में 60% अनुदान | एनएमएसए का आरएडी घटक | मैदानी क्षेत्र अधिकतम 75 हजार व पहाड़ी क्षेत्र अधिकतम 90 हजार रुपये | बिना लाइनिंग के 30% कम |
3.2 | मनरेगा/डब्ल्यूएसडीपी आदि के अंतर्गत निर्मित तालाब/ टैंकों की लाइनिंग | मनरेगा/डब्ल्यूएसडीपी आदि के अंतर्गत निर्मित तालाब/ टैंकों की लाइनिंग | एनएमएसए का आरएडी घटक | अधिकतम 25,000 रुपये का अनुदान | |
3.3 | सामुदायिक जल संचयन निर्माण – सामुदायिक टैंकों/खेत तालाब/चेक डेम/कुण्डों का सार्वजनिक भूमि पर प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग के प्रयोग से निर्माण | लागत का 100% अनुदान | एनएमएसए का आरएडी घटक | मैदानी क्षेत्र में 20 लाख तथा पहाड़ी क्षेत्र में 25 लाख प्रति यूनिट | बिना लाइनिंग के 30% कम |
उपरोक्त सिंचाई व जल संचयन यंत्रों के अलावा भी अनेक यंत्र है जिन पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारीक वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी चेक कर सकते है। इसके साथ ही आप इस योजना में ऑनलाइन माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते है।
किसान सिंचाई योजना में आवेदन करने के लिए आप नजदीकी ई-मित्र संचालक या फिर जन सेवा केंद्र संचालक की सहायता ले सकते है। ई-मित्र संचालक आपका इस योजना में आवेदन कर देगा तथा इसके बाद आगे की प्रक्रिया विभाग द्वारा पूर्ण की जाएगी।